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मार्च, 2023 की पोस्ट दिखाई जा रही हैं

जीएसटी के अंतर्गत एल यू टी ( Letter of Undertaking)

जीएसटी के अंतर्गत एल यू टी ( Letter of Undertaking) -   निर्यात में व्यापारियों को टैक्स की छूट देने के लिए भारत सरकार की ओर से यह एक सुविधा है, इसके द्वारा हमें एकीकृत GST (IGST) का भुगतान किए बिना अथवा निर्यात बॉन्ड प्रस्तुत किए बिना माल या सेवाओं का अथवा दोनों की शून्य-रेट ( GST Free) आपूर्ति करने की सुविधा प्राप्त होती हैं। TABLE OF CONTENTS  _____________________________________________ जीएसटी के अंतर्गत एल यू टी ( Letter of Undertaking) - एल यू टी का आवेदन कैसे करें LUT के फायदे- LUT प्राप्त करने की योग्यता - LUT के लिए जरूरी  दस्तावेज-   एल यू टी का आवेदन कैसे करें   एल यू टी हमे GST पोर्टल पर वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध होता है, जैसे 01.04.23 तथा इसके बाद Zero Rated आपूर्ति करने के लिए हमें वित्तीय वर्ष 2023-24 से संबंधित एल यू टी form GST पोर्टल पर जाकर संबंधित विवरण दर्ज कर प्राप्त करते हैं।   ●जीएसटी पोर्टल www.gst.gov.in पर लॉग इन करें। ●फिर Services पर जाएं ●फिर User Services पर जाकर Furnish Letter of Undertaking पर क

Advance Tax क्या है और क्यों जरुरी है ?

भारत सरकार आपसे आपका सालाना इनकम टैक्स आपसे एडवांस में लेना चाहती है , जिससे आपको साल के अंत में टैक्स रिटर्न भरने का अतिरिक्त भार न पड़े।  अर्थार्थ आप अपने सालाना टैक्स का अनुमान लगा कर उसको चार INSTALLMENT में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा कर दे।  ADVANCE TAX किन व्यक्तियों को देना जरुरी है वेतनभोगी व्यकितयों को।  फ्रीलांसर को।  व्यापारी को।  यदि आपकी आमदनी पर आयकर रुपये 10,000 या इससे ज्यादा का है तब आपको अग्रिम कर जमा करना जरुरी है। अग्रिम कर जमा करना सभी कर दाय व्यक्तियों को जरुरी है चाहे वो सैलरी लेने वाला व्यक्ति हो, फ्रीलांसर हो या व्यसाय करने वाला व्यक्ति हो। हाँ , सीनियर सिटीजन जिनका उम्र 60 साल से ऊपर है और वो यदि व्यवसाय नहीं करते है तब ऐसे लोगो को छूट प्राप्त है और इन्हे अग्रिम कर जमा करने की जरुरत नहीं है।  नोट  - ऐसे व्यापारी जिन्होंने PRESUMPTIVE TAXATION SCHEME UNDER SECTION 44AD के अंतर्गत इनकम टैक्स रिटर्न भरना स्वीकारा है  या INDEPENDENT PROFESSIONAL जैसे डाक्टर , वकील , आर्चीटैट जैसे कार्य करने वाले व्यक्ति  - उनको अपना अग्रिम कर एक ही INSTALLMENT में 15 मार्च से प