जीएसटी के तहत टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट के लिए समय सीमा ( time-limit-under-gst-for-tax-invoice-credit-note-debit-note)

 जीएसटी अनुपालन के लिए समय सीमा समझना

भारतीय वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था में, दस्तावेजों का समय पर प्रस्तुत करना अनुपालन बनाए रखने और जुर्माना से बचने के लिए महत्वपूर्ण है। यह ब्लॉग पोस्ट जीएसटी के तहत टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट जारी करने के लिए विशिष्ट समय सीमा पर चर्चा करेगा।

जीएसटी कानून में प्रत्येक कार्य के लिए समय सीमा निर्धारित है और विभाग इसका अनुपालन काफी कड़ाई के साथ कराता है।

चुकी हम प्रत्येक व्यापारी गण यह चाहते है कि हमारे द्वारा कानून के अनुपालन मे कोई त्रुटी न रह जाए, इसलिए हमे विभाग द्वारा पूर्व निर्धारित समय सीमा का ज्ञान होना अति आवश्यक है। खास तौर से Tax Invoice, Credit Note Debit Note जारी करने की समय सीमा का ज्ञान होना तो अति आवश्यक है ।

वैसे जी एस टी के अंतर्गत कई प्रकार के रिटर्न भरे जाते है जिसकी जानकारी आप मेरे पिछले लेख – जी यस टी रिटर्न क्या है ? कितने प्रकार के है ?

परन्तु इसके अलावा अन्य कार्यो की भी समय सीमा जी एस टी विभाग ने तय कर रखी है।

इस लेख मे हम जीएसटी के अंतर्गत निर्धारित अन्य कार्यो के समय सीमा का अध्ययन करेंगे।





जीएसटी में Tax Invoice जारी करने की समय सीमा क्या है?

  • सामान्य नियम: जीएसटी के नियम 47 के अनुसार Goods Supply करते समय Tax Invoice goods के movement या Delivery के पहले जारी होना चाहिए। वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर टैक्स इनवॉइस जारी किया जाना चाहिए। और यदि यह Service किसी Insurance Company, Banking Company या NBFC के द्वारा provide किया गया है , उस स्थिति में उपरोक्त Company 45 दिन के अंदर Invoice जारी कर सकते है।
  • विशेष मामले:
    • अग्रिम भुगतान: यदि अग्रिम भुगतान प्राप्त होता है, तो अग्रिम प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर इनवॉइस जारी किया जाना चाहिए।
    • किश्त भुगतान: किश्त भुगतान के लिए, प्रत्येक किश्त के 30 दिनों के भीतर इनवॉइस जारी किया जाना चाहिए।
    • संयुक्त आपूर्ति: संयुक्त आपूर्ति के मामले में, मुख्य वस्तु या सेवा की आपूर्ति के 30 दिनों के भीतर इनवॉइस जारी किया जाना चाहिए।

जी ऐस टी में रजिस्ट्रेशन की समय सीमा (TIME LIMIT FOR APPLY FOR GST REGISTRATION)

जी एस टी के नियम 53 के अनुसार जैसे ही हमारा टर्नओवर थ्रेशहोल्ड लिमिट को क्रॉस करता है अथवा जब हम जी एस टी में रजिस्ट्रेशनं करने के योग्य ( Liable) हो जाते है तो उस तिथि से 30 दिन के अंदर हमें रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देना चाहिए , जब उसे जी एस टी नंबर जारी कर दिया जाता है , तब नम्बर जारी होने की तिथि से जी एस टी प्रभावी हो जाता है , लेकिन व्यापारी चाहे तो रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने वाले दिन के बाद से ही इनवॉइस जारी कर सकता है ।

टैक्स इनवॉइस को पुनः जारी करना (REVISED TAX INVOICE)

हम रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने की तिथि से रजिस्ट्रेशन प्राप्त होने की तिथि तक जो भी इनवॉइस जारी किये है , उन इनवॉइस को पुनः जी एस टी नंबर के साथ वह जारी कर सकता है , उदाहरण स्वरुप यदि कोई व्यकित 1 जनवरी से अपना बिज़नेस शुरू करता है , और सप्लाई कर योग्य सीमा से कम होने के कारण रजिस्ट्रशन नहीं करता है , लेकिन माह मार्च में उसकी सप्लाई कर योग्य सीमा में आ जाती है तब वह जी एस टी रजिस्ट्रेशन के लिए 10 मार्च को अप्लाई कर देता है , और उसे 15 मार्च को जी एस टी का रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो जाता है , अब वह 10 मार्च से 15 मार्च तक के बिच की अवधि में जारी किये हुए टैक्स इनवॉइस को पुनः जारी कर सकता है , यह कार्य वह रजिस्ट्रेशन प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर कर सकता है ।

हम E-Invoice कब तक जारी कर सकते है?

यदि आप से कोई Invoice बिना E-Invoice बने ही जारी हों गया हों तो आप इसका E-Invoice निम्नलिखित दिनो के भीतर जारी कर सकते है –

  • यदि आपके कम्पनी का कुल Turnover 100 crore से ज्यादा है तो आपको छूटे हुये Invoice को E-Invoice में बदलने के लिए 30 दिन का समय मिलता है।
  • यदि आपका Turnover 100 crore से नीचे है तब आप के ऊपर कोई Restriction नहीं है, इसके लिए यह सलाह है कि आप GSTR-1 दाखिल करने से तीन दिन पहले तक , छूटे हुए Invoice का E-Invoice जरूर बना ले, क्यो की ई-ईनवाॅयस update होने मे दो- तीन दिन लगते है।

अभी दिनांक 13/09/2023 को जीएसटी विभाग ने एक Advisory जारी की है, जिसके अंतर्गत-

जिनकी वार्षिक टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर है। उनको छूटे हुये Invoice को E-Invoice में बदलने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है।

Credit Note को जारी करने की Time Limit क्या है?

  • समय सीमा: जिस महीने में माल ( Goods) की supply किया गया है, उस महीने से संबंधित वित्तीय वर्ष के समाप्ति के बाद आने वाले सितंबर महीने तक अथवा संबंधित वित्तीय वर्ष के Annual Return के Filling की तारीख तक आप Credit Note जारी कर सकते है। 
  • क्रेडिट नोट के कारण: क्रेडिट नोट विभिन्न कारणों से जारी किए जाते हैं, जैसे:
    • माल की वापसी
    • कर में छूट
    • मूल्य में कमी
    • त्रुटियों का सुधार

डेबिट नोट

  • समय सीमा: जिस महीने में माल ( Goods) की supply किया गया है, उस महीने से संबंधित वित्तीय वर्ष के समाप्ति के बाद आने वाले सितंबर महीने तक अथवा संबंधित वित्तीय वर्ष के Annual Return के Filling की तारीख तक आप डेबिट नोट जारी कर सकते है। 
  • डेबिट नोट के कारण: डेबिट नोट जारी किए जाते हैं:
    • अतिरिक्त कर चार्ज करने के लिए
    • कम आपूर्ति किए गए सामान या सेवाओं को पुनर्प्राप्त करने के लिए
    • आपूर्तिकर्ता के पक्ष में त्रुटियों को ठीक करने के लिए

जीऐसटी रजिस्ट्रेशन के बाद बैंक डिटेल्स जमा करने की टाइम लिमिट

जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बाद टैक्सपेयर को बैंक डिटेल्स जमा करने की टाइम लिमिट 30 जीएसटी रजिस्ट्रेशन से 30 दिन बाद तक की है , या GSTR-1/IFF की देय डेट से पहले तक जमा करना अनिवार्य है । यदि आप इस टाइम लिमिट तक बैंक डिटेल्स जमा नहीं करते है तो अब आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन 30 दिन के बाद ससपेंड हो जायेगा , और फॉर्म – REG-31 में टैक्सपेयर को इसकी सूचना भेजी जाएगी , साथ ही GSTR-1/IFF जमा करने पर पाबन्दी रहेगी , इस नोटिस के जवाब में टैक्स पेयर के द्वारा बैंक डिटेल्स सबमिट कर दी जाती है , तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन आटोमेटिक एक्टिव हो जाती है । अगर टैक्सपेयर के द्वारा बैंक डिटेल्स नहीं दी जाती है , तो जीएसटी अधिकारी के द्वारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी किया जा दकता है ।

कितने साल तक इनकम टैक्स रिटर्न से संबंधित डॉक्यूमेंट संभाल कर रखना चाहिए?

इनकम टैक्स रिटर्न सम्बंधित डॉक्युमेंट्स आप को कब तक संभल कर रखना है , यह निम्नलिखित परिस्थितियों के ऊपर निर्भर होता है –

  • अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपको अनिश्चित काल तक रिकॉर्ड रखना पड़ेगा।
  • अगर आप फर्जी रिटर्न फाइल करते हैं तो रिकॉर्ड अनिश्चित काल तक रखें।
  • कर देय होने या भुगतान किए जाने की तिथि के बाद कम से कम 4 वर्षों के लिए रिकॉर्ड रखें.
  • यदि आपने शेयर से होने वाले नुकसान के लिए दावा दायर किया हैं तो रिकॉर्ड 7 साल तक रखें।
  • यदि उपरोक्त परिस्थितियाँ आप पर लागू नहीं होती हैं, तो आपको 3 साल तक रिकॉर्ड रखना चाहिए।
  • यदि आप आय की रिपोर्ट नहीं करते हैं जिसे आपको रिपोर्ट करना चाहिए, यदि यह आपके रिटर्न पर दिखाई गई सकल आय का 25% से अधिक है तो आपको 6 साल के लिए रिकॉर्ड रखना चाहिए .
  • सम्पत्ति के मामले में, आम तौर पर, उस वर्ष के लिए सीमाओं की अवधि समाप्त होने तक संपत्ति से संबंधित रिकॉर्ड रखें जिसमें आप संपत्ति का निपटान ( बेचना अथवा अपना हक स्थान्तरित करना ) करते हैं। किसी भी मूल्यह्रास, परिशोधन, या कमी कटौती का पता लगाने के लिए और जब आप संपत्ति बेचते हैं या अन्यथा उसका निपटान करते हैं तो लाभ या हानि का पता लगाने के लिए आपको ये रिकॉर्ड रखना चाहिए।

समय सीमा का पालन करने का महत्व

  • जुर्माना से बचें: निर्धारित समय सीमा के भीतर टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट या डेबिट नोट जारी करने में विफलता से जुर्माना हो सकता है।
  • सटीक रिकॉर्ड: इन दस्तावेजों का समय पर जारी करना आपूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्ता दोनों के लिए सटीक रिकॉर्ड सुनिश्चित करता है।
  • जीएसटी रिटर्न: सटीक और समय पर दस्तावेज़ीकरण जीएसटी रिटर्न और ऑडिट दाखिल करने की सुविधा देता है।

निष्कर्ष

टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट जारी करने के लिए समय सीमा को समझना और उसका पालन करना जीएसटी अनुपालन के लिए आवश्यक है। इन दस्तावेजों का समय पर जारी करके, व्यवसाय जुर्माना से बच सकते हैं और सटीक रिकॉर्ड बनाए रख सकते हैं।

नोट: अपने व्यवसाय और जीएसटी अनुपालन आवश्यकताओं से संबंधित विशिष्ट मार्गदर्शन के लिए हमेशा एक कर पेशेवर से परामर्श करने की सलाह दी जाती है।

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