क्या ग्राहक के द्वारा देरी से किये गए भुगतान पर लगाए गए ब्याज पर जी एस टी लागु होता है , इसका जवाब तलाश करने से पहले हमें इससे सम्बंधित क्या कानून बना है यह जानकारी जरुरी है , जिसके द्वारा हमे इस विषय को विस्तार से जानने में मदद मिलेंगी। Sec 15 states that under such a sale transaction wherein both the parties - seller and buyer are not related persons and price is the sole consideration for the supply than the TRANSACTION Value needs to be adopted. As per Sec 15 (2) d, Interest or late fees or penalty for delayed payment of any consideration for any supply will be included in the value of supply. जी एस टी के सेक्शन 15 (2 ) डी के अंतर्गत यदि हमने कोई मॉल बेचा है और ग्राहक के द्वारा समय पर भुगतान नहीं करने के कारण हमने उस पर कोई ब्याज आरोपित किया है तो यह ब्याज उक्त मॉल की बिक्री का ही हिस्सा होता है , और इसे हम उक्त मॉल का बिक्री ही मानेगे। अब हम इसे एक उदाहरण के द्वारा समक्षते है :- माना राम ने कोई मॉल मोहन को दिनांक 15 मई 2017 को 1 लाख रुपये का बेचा , यह बिक