आधार को पैन से लिंक करने की अंतिम तिथि 30 जून 2023 थी। आप 30 जून 2023 तक आधार को पैन से लिंक कर सकते थे। आपको 1000 रुपये का शुल्क देना था। आधार से लिंक नहीं होने पर पैन निष्क्रिय कर दिया जाएगा। महत्वपूर्ण लिंक: 30 जून 2023 तक पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य था। अब यदि आपने 30 जून तक PAN-AADHAR से नहीं जोड़ा हैं तो यह बेकार हो गया है। इसका मतलब है कि आप बैंक की Fixed Deposit या Mutual Fund Schemes में अब पैसा नहीं लगा पाएंगे। आप Tax Payment या Refund के लिए Form भी भर नहीं पाएंगे। और यदि किसी को आपके Payment से TDS के कटौती करने की जरूरत है तो अब वह आपके Payment से 20% की दर से कटौती करेगा। इसी तरह किसी से कोई Amount या Receipt की प्राप्ति करनी है तो अब PAN नहीं होने की स्थिति मे TCS की दर समान्य से दुगुना या 5% ज्यादा होगी। Click here to check the status of your PAN – Aadhaar linkage: https://t.co/GKvd8TihZ1 Click here to link your Aadhaar with PAN https://t.co/EbsiTbABlj As per CBDT circular F. No. 370142/14/2022-TPL dated on 28th March 2023, person who has failed to intim