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जुलाई, 2023 की पोस्ट दिखाई जा रही हैं

ACCOUNTING PRINCIPLES

Financial accounting is the art of identifying , measuring recording ,classifying ,analysing and communicating the information to the required users . It can also be termed as IMRCAC. It is a complete process in which we maintain a records of what transaction happens for how much amount and then we used to analyses it and calculate the profits. In this process the first step includes the identifying the transaction whether it is a business transaction or not ,after that we used to find out that the transaction are in monetary terms or not accounting does not record the non-monetary transactions after measurement we used to record that in the book which is known as journal entry or book of first entry because every transaction first happens is recorded in this book only after that we used to transfer them to their particular ledgers and we find out the balances for that accounts and post them to trial balance which helps us to prepare our financial statements which are necessary to cal

पेइंग गेस्ट, हॉस्टल सेवाओं के किराए पर भी लगेगा जीएसटी (GST on paying guest house)

आज कल लोग अपने खाली पड़े प्रोपर्टी को paying guest के रूप मे परिवर्तित कर के आमदनी कर रहे है, लेकिन क्या आप जानते है कि paying guest या हॉस्टल का व्यवसाय भी जी एस टी के दायरे मे आता है।  ऐसे पेइंग गेस्ट और हॉस्टल जो रेजिडेंशियल आवास की तरह नहीं है ,उनके लिए भुगतान किए गए किराए पर 12% माल और सेवा कर जीएसटी लगेगा।  कर्नाटक में अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग (ए आर ए) ने फैसला सुनाया है,  ए आर ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि केवल रेजिडेंशियल आवास के लिए चुकाए गए किराए को जीएसटी छूट की पात्रता है, इससे पहले ऐसे रेजिडेंशियल  आवास होटल्स इन सिया गेस्ट हाउस पर कोई जीएसटी नहीं लगता था जहां पर किराया रुपया 1000 प्रतिदिन तक था।     प्राधिकरण ने यह भी फैसला सुनाया कि कंपनी द्वारा भूमि मालिकों को भुगतान किए गए किराए पर रिवर्स चार्ज मेकैनिज्म (आरसीएम) के आधार पर जीएसटी लगेगा और आवेदक को जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना होगा। आरसीएम के तहत सेवा प्राप्त करता सरकार को जीएसटी का भुगतान करता है ना की सेवा प्रदाता।  

इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख (Last date of filling Income tax return)

जी हाँ ,आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2022 - 2023 ( कर निर्धारण वर्ष 2023 - 2024 ) के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 निर्धारित की है , लेकिन यह तिथि सिर्फ उन कर दाताओ के लिए है जिनके बही खातों को आडिट की जरुरत नहीं है।  कंपनी के लिए ( ऑडिट अनिवार्य हो या नहीं ) के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2023 निर्धारित की गई है।  और 31 अक्टूबर को ही ऐसे करदाताओं , जिनके खाता बही की ऑडिट होने वाली है , या ऑडिट होने वाली फर्म के पार्टनर के लिए भी आय कर रिटर्न की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर ही है।  जुलाई माह के समस्त return की जानकारी के लिए देखें- जुलाई माह में आयकर विभाग की याद करने योग्य देय तिथि हाँ, यदि आप ऊपर दिए गए लिस्ट में प्रथम लिस्ट के अंतर्गत आते हैं तो आपको अपना आयकर रिटर्न 31 जुलाई को File करना अनिवार्य है। Income tax return कैसे File करे, इसके लिए आप देखे-  इनकम टैक्स रिटर्न कैसे भरे Income tax Return नहीं भर पाए, तो अब क्या करें? असेसमेंट ईयर 2022-2023 के लिए Income tax return को दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है और आप इस तिथि तक Return दाखिल करने से चूक ग

जी एस टी में फर्म का रजिस्ट्रेशन कैसे करे ? ( Firm Registration in GST)