आयकर - 50 लाख से ऊपर की खरीद पर टीडीएस कटेगा

आयकर अधिनियम में हाल ही में सेक्शन -194 क्यू जोड़ा गया है। यह सेक्शन किसी सामान को खरीदने के लिए पहले से ही तय कीमत के भुगतान पर लगने वाले टीडीएस से जुड़ा है। 
नए सेक्शन के तहत ₹50,00,000 से ऊपर की कारोबारी खरीद पर 0•10फीसदी टीडीएस काटा जाएगा। अगर पिछले साल किसी कारोबारी का टर्नओवर 10 करोड़ या उससे अधिक रहा है तो इस साल वह 50 लाख से ऊपर तक का माल खरीद सकेगा। इससे ऊपर की बिक्री होगी, तो टीडीएस कटेगा ।
एक जुलाई से 206 एबी सेक्शन भी प्रभाव में आ जाएगा। इसके तहत, अगर विक्रेता ने 2 साल तक आयकर रिटर्न फाइल नहीं किया तो यह टीडीएस पांच परसेंट हो जाएगा। यानी पहले जो टीडीएस 0.10 था,उसके 5 फ़ीसदी होने का मतलब है कि टीडीएस कि दर 50 गुना बढ़ जाएगी।

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